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बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगाना होगा निगम का चक्कर, बस करना होगा ये छोटा काम! 

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रांची 

रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले वाले लोगों को अब बर्थ औऱ डेथ सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। न ही उनको प्रमाण पत्रों के लिए दलालों की खुशामद करनी पड़ेगी। 21 दिनों में लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा। इसके लिए नगर विकास विभाग, झाऱखंड ने पहल की है। नगर विकास विभाग ने रांची नगर निगम को आदेश जारी किया है कि वो लोगों को 21 दिन में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करे। इसके लिए नगर निगम ने शहर के पांच दर्जन प्राइवेट अस्पतालों को आईडी औऱ पासवर्ड दिया है। इसमें आवेदन को अपलोड करने पर 21 दिन में प्रमाण पत्र बन जायेगा। इसी बीच आवेदन का सत्यापन भी कर लिया जायेगा। 

आपको करना होगा ये काम 

रांची नगर निगम की ओर से कहा गया है कि व्यक्ति के परिजन की मृत्य या जन्म आईडी मिल चुके किसी अस्पताल में होती है तो उनको अस्पताल में ही आवेदन देना होगा। अस्पताल की ओर से उसे नगर निगम के सहायक प्रशासक के लॉग इन में अपलोड किया जायेगा। इससे आवेदन सीधे आगे के प्रोसेस के लिए निगम के अधिकारियों के पास पहुंच जायेगा। निगम के कर्मी आवेदन के साथ मिले कागजात की जांच करेंगे, फिर प्रमाण पत्र तैयार किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में 21 दिन से अधिक का समय नहीं लगेगा। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि प्रमाण पत्र मिलने में देरी होने के लिए किसे जिम्मेदार माना जायेगा। बरहरहाल, शहर के कुछ और अस्पतालों को आईडी और पासवर्ड देने का काम जारी है। इससे इस सेवा का दायरा बढ़ेगा।  

क्या है गाइड लाइन 
गौरतलब है कि जन्म या मृत्यु होने के 21 दिनों के अंदर पंजीकरण करा लेना है। रांची नगर निगम की ओऱ शहरियों के लिए इसे अनिवार्य करार दिया गया है। कम समय के दबाव में लोग प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए दलालों का सहारा लेते हैं। दलाल इसका लाभ उठाते हैं और लोगों से गैरकानूनी रूप से रकम ऐंठते हैं। नगर विकास विभाग को इसकी शिकायत कई दिनों से मिल रही थी। लेकिन इसे अब संज्ञान में लिया गया है। देखना होगा कि नयी व्यवस्था कितनी सफल और कारगर होती है।